सरकार ने घोषण किया था कि कोई भी कर्मचारी अपने अपने EPF खाते से तीन महीने की सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या कुल बैलेंस का 75 फीसदी निकाल सकता है. इनमें से जो भी रकम होगी, पीएफ मेंबर्स को वही रकम अपने अकाउंट से निकालने की अनुमति होगी.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2Y41y1N


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