पीड़िता का स्कार्फ या हाथ खींचना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हिंसा नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट - BREAKING NEWS

KEEP CALM, WE MAKE YOU AWARE

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, December 1, 2021

पीड़िता का स्कार्फ या हाथ खींचना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हिंसा नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

सबूतों की समीक्षा करते हुए, अदालत ने पाया कि पीड़िता की गवाही में विसंगतियां थीं. अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि प्राथमिकी में, वास्तविक शिकायतकर्ता के चाचा ने कभी नहीं कहा कि आरोपी ने पीड़िता का हाथ खींचा, हालांकि, 10 दिनों के बाद दर्ज की गई धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में, पीड़िता ने पहली बार परिचय दिया कि उसे उसके हाथों से खींचा गया था.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/31ntAJo

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad